12 अक्टूबर 2026, सोमवार
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उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, 6% सालाना ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन कृषि लोन

✍ Mamta Singh 📅 12 अक्टूबर 2026 👁 10 बार पढ़ा गया
उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, 6% सालाना ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन कृषि लोन

उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 6% सालाना ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन कृषि लोन देने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 12 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती, सिंचाई, और कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए बेहद सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है।

योजना की मुख्य बातें और लाभ

पहले उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) के माध्यम से किसानों को 11% से 11.50% की दर पर लोन मिलता था, जिसे अब सरकार ने सीधे घटाकर 6% प्रभावी ब्याज दर कर दिया है। पात्र लघु और सीमांत किसान इस योजना के तहत अधिकतम ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन लोन ले सकते हैं। जो किसान समय पर लोन की किस्तें चुकाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से 5% की ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य के 5 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए ₹384 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)

लघु और सीमांत किसान: यह योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास अधिकतम दो हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक ही कृषि भूमि होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें?

किसान भाई आज से दो तरीकों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:

किसान सीधे योजना के आधिकारिक ई-पोर्टल मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) की 323 शाखाओं में से किसी भी नजदीकी शाखा में जाकर ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।

📄 आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय आपके पास निम्नलिखित प्रमुख दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज (खसरा/खतौनी), बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी), पासपोर्ट साइज फोटो

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